बकाया राशि की जगह पूरे बकाया जीएसटी पर ही ब्याज वसूलने के नोटिस से नाराज व्यापारी

बकाया राशि की जगह पूरे बकाया जीएसटी पर ही ब्याज वसूलने के नोटिस से नाराज व्यापारी


 


इंदौर। जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को हाल ही में आए टैक्स डिमांड मय ब्याज सहित भरने के नोटिस से हडकंप मच गया है। व्यापारी लंबे समय से इसकी मांग करते रहे हैं कि यदि कोई टैक्स राशि जमा नहीं हुई है और व्यापारी के पास क्रेडिट बैलेंस में है तो संबंधित व्यापारी से टैक्स में से क्रेडिट हटाने के बाद बची शेष टैक्स राशि पर ही 18 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाना चाहिए। इस संबंध में साल 2019 के बजट में प्रावधान भी हुआ था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और अब जीएसटी विभाग ने पूरी बकाया टैक्स राशि पर ब्याज लगाकर टैक्स डिमांड भरने के नोटिस जारी कर दिए हैं।


सीबीईसी ने भी इस संबंध में ब्याज सहित यह राशि भरने के लिए कहा है। इसे लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर अब अहिल्या चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने सभी व्यापारिक संगठनों की एक आम सभा मंगलवार दोपहर में प्रीतमलाल दुआ सभागृह में दोपहर तीन बजे बुलाई है। संस्था अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि सभा में हम सभी इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर फैसला करेंगे, यदि सभी में सहमति बनी तो संस्था इस मामले में व्यापारियों को दी जा रही प्रताड़ना के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। संस्था महामंत्री सुशील सुरेका ने कि कहा आमसभा सभी व्यापारियों के लिए खुली है और यह पूरी तरह से नाजायज वसूली है।